आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 55,200 रुपये की अवैध महुआ शराब व लाहन जब्त

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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 55,200 रुपये की अवैध महुआ शराब व लाहन जब्त

संवाददाता – धनकुमार कौशिक

छत्तीसगढ़ दस्तक 24, बलौदा बाजार

बलौदाबाजार (डोंगरा), 9 जनवरी 2026

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 55,200 रुपये मूल्य की कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन जब्त किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को आबकारी विभाग को सूचना मिली कि थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम असनीद स्थित कुशवा डबरा जंगल में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी।

दबिश के दौरान विधिवत तलाशी लेने पर 40 किलोग्राम क्षमता की 18 प्लास्टिक बोरियों में भरा कुल 720 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 10 लीटर क्षमता की 6 पॉलिथीन में भरी कुल 60 बल्क लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। महुआ लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया।

जब्त सामग्री में कच्ची महुआ शराब का मूल्य 12,000 रुपये एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य 43,200 रुपये आंका गया है।

इस मामले में आरोपी दिनेश कुमार, पिता बालकराम, निवासी असनीद, थाना कसडोल एवं रूद्रकुमार, पिता मायाराम जायसवाल, निवासी चांदन, हाल मुकाम असनीद, थाना कसडोल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, दिनेश कुमार साहू, पी. माधव राव, नगर सैनिक कमल वर्मा एवं दुर्गेश्वरी कुर्रे शामिल रहे।

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