छत्तीसगढ़ के मतदाता ध्यान दें! SIR प्रक्रिया के लिए कल से आपके घर पहुंचेंगे BLO, दिखाने होंगे ये दस्तावेज, नहीं तो..
संवाददाता…धनकुमार कौशिक… छत्तीसगढ़ दस्तक 24, बलौदा बाजार
छत्तीसगढ़ में एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू होगा है
बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पुराने रिकॉर्ड से मतदाता सूची को अपडेट करेंगे
2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी.
बलौदा बाजार (डोंगरा)!! SIR in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर यानी कल से बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आपका नाम नए मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा।
SIR in Chhattisgarh मान लीजिए आप तब 18 साल की नहीं हुए थे या आप किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में निवास करते थे, जिसके चलते 2003 की सूची में आपका नाम नहीं आ पाया तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 के लिस्ट में देश के किसी भी राज्य में आपका या आपके माता-पिता का नाम था, तब भी आपको कोई दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2003 की लिस्ट में ना आपका और ना ही आपके माता-पिता का नाम है तो फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी।
इलेक्शन कमीशन ने 13 प्रकार के दस्तावेज की लिस्ट जारी की है, जिसको दिखाने के बाद ही आपको नए मतदाता सूची में जगह मिल पाएगी। एक महीने तक घर-घर सर्वे होगा। उसके बाद एक महीने तक दावा आपत्ति पर सुनवाई होगी और इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो सकेगा। अगर एसआईआर प्रक्रिया में आपका नाम कट जाता है तो पहले कलेक्टर के पास और फिर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में आप अपील कर सकते हैं।
ये दस्तावेज जरूरी
केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
पासपोर्ट
मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
वन अधिकार प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।
SIR क्या है?
एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देश में 1951 से 2004 के बीच यह आठ बार हुआ। अंतिम बार यह 2004 में किया गया था। अब 21 साल बाद यह किया जा रहा है। जबकि यह करीब सात साल बाद होना चाहिए। यह वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल पर शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऐसे वोटरों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जाते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, एक ही राज्य में एक से अधिक वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनवा लिए, लापता वोटर और ऐसे कुछ विदेशी वोटर जिनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए। इन सभी को एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है।
इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
SIR in Chhattisgarh चूंकि देश में लंबे समय से एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में राज्यों की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना बेहद जरूरी था। इसी वजह से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर शुरू करने का यह बीड़ा उठाया। जिसके तहत पहले चरण में बिहार में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी गई है। तीसरे चरण में बाकी बचे राज्यों में इसे शुरू किया जाएगा।
एसआईआर (SIR) क्या है?
एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन — यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की शुद्धता की जांच की जाती है और पुराने, गलत या फर्जी नाम हटाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया कब शुरू हुई?
दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।
अगर 2003 की सूची में मेरा या मेरे माता-पिता का नाम है तो क्या दस्तावेज़ देने होंगे?
नहीं, यदि आपका या आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो कोई दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है।
2003 की सूची में नाम न होने पर क्या करना होगा?
ऐसे नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 13 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।







